बिहार में इस समय Bihar Land Survey 2024 बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसका उद्देश्य पुराने भूमि रिकॉर्ड (खतियान) को अपडेट करना है। यह प्रक्रिया उन भूमि मालिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो बिहार के अंदर या बाहर रहते हैं, ताकि उनकी भूमि के स्वामित्व को सही तरीके से दर्ज किया जा सके और विवादों को कम किया जा सके। इस गाइड में हम आपको Bihar Land Survey 2024 से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देंगे, जैसे आवेदन कैसे करें, कौन से दस्तावेज़ चाहिए और क्या-क्या सावधानियां बरतनी हैं।
Bihar Land Survey क्या है?
Bihar Land Survey एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य पिछले 50 सालों से अपडेट न हुए भूमि रिकॉर्ड को सही करना है। इस दौरान ज़मीन की खरीद-फरोख्त और सीमा में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन पुराने रिकॉर्ड इन परिवर्तनों को दर्शाते नहीं हैं। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है:
- Ownership Records को अपडेट करना ताकि वर्तमान स्थिति का सही आकलन हो सके।
- Outdated Maps को सही करना ताकि भूमि की वास्तविक सीमाओं को दर्शाया जा सके।
- Disputes को Resolve करना, जिससे भूमि से संबंधित विवाद कम हों।
यह सर्वे सुनिश्चित करेगा कि भूमि मालिक अपनी संपत्ति के अधिकार को सही तरीके से प्रबंधित और सुरक्षित कर सकें।
बिहार के बाहर रहने वाले लोग आवेदन कैसे करें?
यदि आप बिहार के बाहर रहते हैं और Land Survey में भाग लेना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- Online Application: बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। आपको अपने स्वामित्व के दस्तावेज़ और स्वघोषणा पत्र (Self-Declaration Form) अपलोड करने होंगे। ( Online Apply Link)
- Offline Application: आप ग्राम सभा या कैंप ऑफिस में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के समय आपको या आपके अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होना आवश्यक है।
Bihar Land Survey के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
सर्वे में भाग लेने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
दस्तावेज़ का नाम | उद्देश्य |
---|---|
Self-Declaration Form (Prapatra-2) | आपकी जमीन से संबंधित विस्तृत जानकारी देना |
Malgujari Receipt | कर भुगतान का प्रमाण |
Land Possession Certificate (LPC) | जमीन पर स्वामित्व का प्रमाण पत्र |
स्वामित्व से जुड़े अन्य दस्तावेज़ | बंटवारा पेपर, क्रय केवाला, दान, डीड आदि |
वंशावली का विवरण (Prapatra-3) | अगर खतियान दादा-परदादा के नाम पर है तो वंशावली |
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गड़बड़ी की शिकायत कहां और कैसे दर्ज कराएं?
अगर आपको सर्वेक्षण के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी नजर आती है, तो आप इन तीन मौकों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
- Draft Publication के समय
- कानूनगो और बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर पर
- बंदोबस्ती शिविर के दौरान
इन सभी चरणों में आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और सुधार की मांग कर सकते हैं।
आवेदन का सत्यापन कैसे होगा?
रैयतों द्वारा दिए गए आवेदनों का सत्यापन जमीनी स्तर पर अमीन और अन्य कर्मियों द्वारा किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो जानकारी दी गई है, वह वास्तविक स्थिति के अनुरूप हो।
रैयतों को क्या करना होगा?
रैयतों को इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए अपने सभी कागजात को सही और अद्यतित करना होगा। साथ ही, खेतों की मेड़ आदि को सही कर लेना चाहिए, ताकि नए खतियान में वर्तमान स्थिति दर्ज की जा सके। Raiyat को प्रपत्र-2 में स्वघोषणा पत्र के माध्यम से भूमि से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करनी होगी। इसमें मालगुजारी रसीद, एलपीसी, स्वामित्व से संबंधित कागजात (जैसे बंटवारा पेपर, क्रय केवाला, दान, डीड आदि) शामिल होने चाहिए। जिन रैयतों के खतियान उनके दादा-परदादा के नाम पर हैं, उन्हें प्रपत्र-3 (1) में वंशावली का विवरण भी देना होगा।
इस प्रक्रिया में भाग लेकर, रैयत अपनी भूमि से संबंधित किसी भी विवाद से बच सकते हैं और भविष्य में अपने स्वामित्व को सुरक्षित कर सकते हैं।
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